Income Tax Return Kaise Bhare 2024: यदि आप अपना ITR File करने की तैयारी कर रहे हैं और ITR File Process को केवल 5 मिनट में पूरा करना चाहते हैं, तो हमारा लेख विशेष रूप से आपके लिए है। यहां, हम आपको Income Tax Return 2024 से जुडी जानकारी देंगे |
आयकर विभाग ने वर्ष 2024-2025 के लिए Income Tax Return 2024 दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR File कर सकते है और इसका लाभ उठा सकते है। अगर आपको ITR file kaise kare और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे जानना है , तो निचे दिए गए जानकारी को पूरा पढ़े |
Income Tax Return 2024 | ITR Kaise Bhare ?
31 जुलाई 2024 से पहले किसी भी रूप में पैसा कमाने वाले सभी व्यक्तियों को अपना Income Tax Return (आईटीआर) दाखिल करना अनिवार्य है।इस लेख के द्वारा आप अपना आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं और फाइल करने से पहले आपको कौन से दस्तावेज अपने पास रखने होंगे | इन सभी की जानकारी निचे दी गयी है |
अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना हर व्यक्तियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार नागरिकों से एकत्रित किये टैक्स से विभिन्न विकास परियोजनाएं और पहल चलाती है | इसिलए प्रत्येक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक का कर्तव्य है की वो टैक्स समय से भरे।
सरकार ने नई और मौजूदा दोनों नीतियों के तहत व्यक्तियों को एक निश्चित आय स्तर तक टैक्स भरने छूट भी दी है। इसका मतलब है कि सरकार कम आय वालों पर टैक्स नहीं लगाती है।
यदि आप एक ईमानदार करदाता (Taxpayer) हैं, तो आपको 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। अगर आप दिए गए समय तक टैक्स नहीं भरते हो , तो आपको इसके परिणामस्वरूप जुर्माना (penalty) लग सकता है। Penalty से बचने के लिए आप सभी से अनुरोध है की समय से अपना टैक्स भर दे |
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें ?
दोस्तों , अगर आप जानना चाहते है की आईटीआर ऑनलाइन कैसे फाइल करें तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :-
- 1: सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा ।
- 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए हैं, तो आपको पहले पोर्टल पर registration करना होगा ।
- 3: लेकिन आप अगर पहले से register हैं, तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- 4: लॉग इन करने के बाद ‘e -file’ टैब के अंतर्गत, आपको स्क्रीन पर ‘File Income Tax Return’ विकल्प मिलेगा।
- 5: अब यहाँ आपको वह वर्ष चुनना होगा जिसके लिए आप अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं और “Continue” पर क्लिक करें।
- 6: इसके बाद नीचे दिए गए “Online” मोड का चयन करें।
- 7: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए चुनें कि क्या आप एक व्यक्ति हैं, एक एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) हैं, या कोई अन्य इकाई हैं। ‘individual’ विकल्प चुनें |
- 8: फिर, “Filling Type” पर जाएं और 139(1)- Original Return चुनें और फिर अपनी श्रेणी के आधार पर “ITR FORM” चुनें। फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा |
- 9: इसके बाद आपको अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण दर्ज करना होगा ।
- 10: अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें। यदि आपने अपने बैंक खाते की जानकारी पहले ही प्रदान कर दी है, तो उसे सत्यापित या प्री- वैलिडेट करें।
- 11: इसके बाद, आपको अपना आयकर रिटर्न जमा करने के लिए एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा। पेज पर पहले से ही काफ़ी सारी जानकारी भरी हुई होगी। जांच लें कि दी गई सभी जानकारी सही है। अपने रिटर्न के जानकारी की पुष्टि करें और उसे Validate करें।
- 12: आप आधार ओटीपी या EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) का उपयोग करके अपने टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं, या ई-फाइलिंग तिथि से 120 दिनों के भीतर, अपने टैक्स रिटर्न को सत्यापित करने के लिए ITR V प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर करें और सीपीसी बैंगलोर को भेजें।
- 13: आपका रिटर्न दाखिल हो जाने पर, ITR V की रसीद आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दी जाएगी।
- 14: आपके द्वारा अपना आईटीआर सत्यापित करने के बाद, विभाग इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा, और आपको अपने registered ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचनाएं प्राप्त होंगी। केवल भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आईटीआर दाखिल करना आवश्यक नहीं है; निजी क्षेत्र के कई प्लेटफॉर्म हैं जो आईटीआर भी दाखिल करते हैं। वे आपका रिटर्न दाखिल करने के बदले में आपसे शुल्क ले सकते हैं।
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ITR फाइल करने के लिए कौनसे दस्तावेज चाहिए ?
Documents Required for ITR :
- बैंक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16A/16B/१६क
- टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण
- फॉर्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
- सैलरी स्लिप
- टीडीएस सर्टिफिकेट
- बैंक या पोस्ट ऑफिस से ब्याज लिया सर्टिफिकेट
- फॉर्म 26AS
ITR फ़ार्म कितने प्रकार के होते है ?
- ITR-1: यह फॉर्म, जिसे ‘SAHAJ’ के नाम से भी जाना जाता है, उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, एक घर की संपत्ति, ब्याज, (लॉटरी और घुड़दौड़ से कमाए पैसे को छोड़कर )अन्य माध्यमों से पैसे कमाते हैं और जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है |
- ITR-2: यह उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है जिनकी आय तो है लेकिन किसी व्यवसाय या पेशे से नहीं।
- ITR -3: यह उन व्यक्तियों या HUF के लिए है जो किसी व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं।
- ITR -4: यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी व्यवसाय या पेशे से अनुमानित (निश्चित नहीं) आय मिलती है।
- ITR -5: यह फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनियों और अन्य लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए है।
- ITR -6: यह उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं करती हैं।
- ITR -7: यह फॉर्म व्यवसायों सहित सभी संस्थाओं के लिए है, जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139(4E) या धारा 139(4F) के तहत कर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
क्या ITR ऑनलाइन फाइल करना ज़रूरी है?
- व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है। या टैक्स रिफंड का दावा करने वालों को अपना ITR Online दाखिल करना होगा।
- हालाँकि, वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के पास ITR 1 या 4 के लिए मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बीच चयन कर सकते है।
- प्रत्येक कंपनी को अपना आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षरित और दाखिल करना होगा।
- देश के बाहर संपत्ति रखने वाले भारतीय करदाताओं (TAXPAYER )को अपना कर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा।
- धारा 44AB के तहत ऑडिट के अधीन एक फर्म, व्यक्ति या HUF को अपना आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना होगा।
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 90, 90ए या 91 के तहत कर छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है।
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ITR Status Online कैसे चेक करें ?
अपना आईटीआर दाखिल करने के बाद, आप निचे दिए गए तरीकों का उपयोग करके ITR Status Track कर सकते हैं:
पावती संख्या ( एक्नॉलेजमेंट नंबर ) का उपयोग करना (लॉगिन क्रेडेंशियल के बिना):
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Services‘ टैब के अंतर्गत, होमपेज के बाईं ओर ‘ITR Status‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
- विकल्प चुनने पर, आप एक नए पेज पर चले जायेंगे |
- जहां आपको अपना पैन, आईटीआर पावती संख्या और कैप्चा कोड डालना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit ‘ पर क्लिक करें| और उसके बाद, आपके आईटीआर की स्थिति आपके डिवाइस की स्क्रीन पर दिखाई देगी |
ITR ई-फाइलिंग यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके :
- आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ‘Dashbaord‘ मे ‘रिटर्न/फॉर्म देखें’ विकल्प चुनें।
- Dropdown Menu से ‘Assessment Year ‘ के साथ ITR विकल्प चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
- सारी जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद ITR Status स्क्रीन पर दिखाई देगा |
यदि समय पर ITR रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
- अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल समय पर नहीं किया हो, तो आप चालू वर्ष के अंत तक Late Return जमा कर सकते हैं।
- आपकी वार्षिक आय और आप कितनी देर से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
- अगर आपकी टैक्स योग्य आय रु. 5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो Late ITR का 5,000 शुल्क भरना होगा | और यदि टैक्स योग्य आय 5,00,000 रुपये से कम है ,तो 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा |
ITR फाइल करते समय गलती होने पर ITR ठीक कैसे करें ?
यदि आपसे टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई हो जाती है, तो आपके पास रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करके उससे सुधारने का विकल्प मिलता है।
रिवाइज़्ड रिटर्न दाखिल करते समय, आपको कोई जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असेसमेंट अधिकारी द्वारा असेसमेंट पूरा करने से पहले या लागू मूल्यांकन/असेसमेंट वर्ष (जो भी पहले हो) के अंत से पहले अपना Revised return filed करने का ध्यान रखें।
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FAQ : ITR Kaise Bhare 2024
आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसका उपयोग करदाता अपनी income, deductions, and tax liability सरकार को घोषित करने के लिए करते हैं।
कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, उसे आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
Taxpayer के इनकम स्रोतों और श्रेणियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के आयकर रिटर्न (ITR Form) होते हैं, जैसे आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आदि।
यदि आप समय से पहले अपना ITR भरना भूल जाते हो, तो भी आप असेसमेंट वर्ष के अंत से पहलेRevised return filed कर सकते हैं, लेकिन आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आमतौर पर फॉर्म 16 (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए), बैंक विवरण, निवेश प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और किसी भी अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
करदाता कुछ योजनाओं, बीमा प्रीमियम, दान आदि में निवेश के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।
ITR1 या Sahaj Form उन व्यक्तियों को भरना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। यह आय वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से हो सकती है। घर या संपत्ति से आय अर्जित करने वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 5000 रुपये कमाने वाले किसान भी यह फॉर्म भर सकते हैं।
जिनकी इनकम 5 लाख से कम है,हालाँकि उन पर कोई कर नहीं लग सकता है | फिर भी ऐसे व्यक्तियों के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। ये इसलिए है क्योंकि 2.5 लाख से अधिक वेतन पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन आईटी रिटर्न दाखिल करने से आपको धारा 87A के तहत छूट मिलती है। यह छूट12,500 रुपये तक हो सकती है |
बैंक में कितना पैसा जमा करने पर टैक्स लगता है?
यदि आप बैंक मे 10 लाख रुपये से अधिक पैसे जमा करते हो , तो आपको उसकी सारी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को देनी पड़ेगी | और यही लिमिट FD मे Cash Deposit , Mutual Fund , Bond और Shares मे डालने पर भी लागू होती है।